कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा जारी कथित ‘उपद्रवियों की सूची’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह सूची पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जारी की गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को संभावित उपद्रवी बताया गया था।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान या संज्ञेय अपराध के आधार पर नागरिकों की ऐसी सूची जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति को ‘उपद्रवी’ बताना उसकी छवि को नुकसान पहुँचा सकता है और उसके लोकतांत्रिक अधिकारों, विशेषकर मतदान के अधिकार, पर असर डाल सकता है।
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि भारत का चुनाव आयोग को नागरिकों को इस प्रकार चिन्हित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही सूची के आधार पर निवारक निरुद्धीकरण जैसी कार्रवाई का भी कोई कानूनी आधार नहीं बनता।
न्यायालय का आदेश
उच्च न्यायालय ने संबंधित आदेश/संचार पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कानून तोड़ता है, तो पुलिस और प्रशासन मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन केवल सूची में नाम होने के आधार पर कार्रवाई उचित नहीं होगी।
राजनीतिक महत्व
यह फैसला पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों की ओर से इस सूची को लेकर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय के हस्तक्षेप से चुनावी माहौल में प्रशासनिक निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर नई बहस शुरू हो गई है।
क्यों अहम है फैसला?
- निर्वाचन आयोग की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा
- बिना अपराध दर्ज किए कार्रवाई पर सवाल
- चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता पर जोर
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