दिल्ली की अदालत ने अडानी ग्रुप से जुड़ी खबरें हटाने और रिपोर्टिंग रोकने वाले गैग ऑर्डर को खारिज कर दिया। यह आदेश 6 सितंबर को निचली अदालत ने पारित किया था, जिसमें पत्रकारों और वेबसाइट्स से कहा गया था कि वे अडानी एंटरप्राइजेज़ पर “बिना प्रमाण वाली और मानहानिकारक” खबरें प्रकाशित न करें और पहले से छपे लेख व पोस्ट भी हटाएँ। उस समय पत्रकारों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था।

अब जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि “ऐसा आदेश देने से पहले पत्रकारों को सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए।” इसके साथ ही अदालत ने गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया।

👉 पत्रकार परांजॉय गूहा ठाकुरता की याचिका पर फैसला अलग से सुरक्षित रखा गया है।

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