एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 में जनतादल (यूनाइटेड) [JD(U)] के कार्यकर्ता पी. जी. दीपक की हत्या के मामले में पांच RSS-BJP कार्यकर्ताओं—ऋषिकेश, निजिन, प्रसंथ, रसान्थ और ब्राशनेव टी—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला उस समय आया जब हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई बरी करने की सजा को पलट दिया, यह कहते हुए कि ट्रायल के दौरान कई अहम साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया था। अदालत ने टिप्पणी की कि यह हत्या संभवतः पूर्ववर्ती राजनीतिक हिंसा के प्रतिशोध में की गई थी।

अन्य निर्देशों में:

  • प्रत्येक दोषी पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
  • निजिन और ब्राशनेव टी, जो पहले से ही एक अन्य हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, की नई सजा समानांतर रूप से चलेगी।
  • अदालत ने पी. जी. दीपक के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें न्याय पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा।

यह फैसला केरल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है और निचली अदालत के फैसले में हुई चूक को सुधारने वाला कदम भी।

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