सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें मिशेल की छह वर्षों से जारी हिरासत और मामले की चल रही जांच पर ध्यान दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मिशेल को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करें।

यह मामला 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित है, जिसमें 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल थी। ब्रिटिश नागरिक मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में थे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करें और फिर उसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा करें।

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