सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में चुनाव नियमों में किए गए उन संशोधनों को चुनौती दी गई है, जो जनता की सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जयराम रमेश की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि सरकार ने यह कदम यह कहते हुए उठाया है कि सीसीटीवी या वीडियो रिकॉर्डिंग से मतदाता की पहचान उजागर हो सकती है। उन्होंने पूछा, “क्या सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति वोट करता है, उसकी गोपनीयता प्रभावित होती है?”
सिंघवी ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह मार्च 17 से शुरू होने वाले सप्ताह तक अपना जवाब दाखिल करे। उन्होंने कहा, “अन्यथा उस तारीख को वे कहेंगे कि जवाब दाखिल करने की जरूरत है और समय मांगा जाएगा।”
अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए इसे मार्च 17 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।