बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 23 अक्टूबर को होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें इस मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने राजन को जमानत के लिए एक लाख रुपये का बांड भरने का निर्देश दिया।
हालांकि, अन्य आपराधिक मामलों में राजन जेल में ही रहेंगे। इस साल मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में राजन को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जया शेट्टी, जो मुंबई के मध्य इलाके में स्थित गेमदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे, की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर दो कथित राजन गैंग के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गैंग के सदस्य हेमंत पुजारी द्वारा फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल आए थे और पैसे न देने पर उनकी हत्या कर दी गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार, छोटा राजन पहले से ही पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।
छोटा राजन ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी और अपील में सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग की थी।