नई दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, और ऑनलाइन माध्यमों से वितरण और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है, विशेषकर दिवाली और सर्दियों के दौरान जब वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो जाती है।
DPCC के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध न केवल पारंपरिक बाजारों में पटाखों की बिक्री पर लागू होगा, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पटाखों की डिलीवरी पर भी पूर्ण पाबंदी होगी। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण के खतरनाक स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कई प्रयास किए हैं। सर्दियों में वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों के बढ़ने की आशंका रहती है, और पटाखे फोड़ने से प्रदूषण में और इजाफा होता है।
सरकार का यह कदम स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों द्वारा स्वागत योग्य माना जा रहा है, जो लंबे समय से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे।