गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की कि 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था, को रद्द कर दिया जाएगा जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। इस घोषणा से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर में जल्द ही निर्वाचित सरकार बहाल होने की संभावना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 31 अक्टूबर 2019 के सरकारी अधिसूचना को रद्द करने का आदेश दिया है। यह कदम जम्मू और कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले किया गया है, जिससे राज्य में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने बहुमत हासिल किया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार बहाल होने की संभावना बढ़ गई है।
यह कदम उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रशासित प्रदेश बना था। अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के स्थिर होने की उम्मीद जताई जा रही है।