पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

 चौरसिया की लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से की कड़ी पूछताछ

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुयान शामिल थे, ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया की लंबी हिरासत को लेकर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति भुयान ने ईडी से पूछा, “आप उसे कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं? 5 साल? 7 साल? खासकर जब वह एक महिला है?” न्यायमूर्ति दत्ता ने भी वारंटों के निष्पादन में देरी पर चिंता जताई।

अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि 1.5 साल की कैद को ध्यान में रखते हुए और सह-आरोपी को नियमित जमानत मिल जाने के साथ ही आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं, बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए, हम याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत का निर्देश देते हैं।

हालांकि, राज्य को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को केवल इस आदेश पर बहाल न किया जाए। याचिकाकर्ता आरोप तय करने की प्रक्रिया में सहयोग करेगी और न ही गवाहों को प्रभावित करेगी और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी। उसका पासपोर्ट ट्रायल जज के पास रहेगा और वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के बिना देश नहीं छोड़ सकेगी।”

इस मामले में सौम्या चौरसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पैरवी की, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू उपस्थित हुए।

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